सरकार के मुताबिक, राजधानी में कोरोना के मामलों में अचानक तेजी आई है। संक्रमण दर के साथ मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। हालात को काबू करने के लिए अब सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। रात दस बजे से सुबह पांच बजे के बीच लोग बाहर नहीं निकलेंगे। इस दौरान हालांकि, बस, मेट्रो और टैक्सी के साथ सार्वजनिक परिवहन के दूसरे साधन चलते रहेंगे, लेकिन सिर्फ वही लोग यात्रा करेंगे, जिन्हें कर्फ्यू से छूट मिली हुई है।
नाइट कर्फ्यू को लागू करवाने की सख्त हिदायत सभी जिलाधिकारियों और दिल्ली पुलिस को दी गई है। कर्फ्यू में बिना किसी कारण बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने आदेश में कहा है कि कर्फ्यू में सिर्फ लोगों के बाहर निकलने पर बंदिश होगी। आवश्यक वस्तुओं के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाएगी।
इन लोगों को मिली है छूट
प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सरकारी अधिकारी( स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए) पुलिस के जवान, होम गार्ड, सिविल डिफेंस के कर्मचारी, आपाताकालीन सेवाओं से जुड़े लोग, बिजली, पानी जैसी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी को इस नियम में छूट मिली है। यह सभी लोग अपना आई कार्ड दिखाकर आना-जाना कर सकते है। अगर कोई यात्री एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे जा रहा है तो उनके पास वैध टिकट होने के बाद उन्हें छूट दी जा सकती है। गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जा रहे हैं मरीजों को भी छूट दी गई है।
इन लोगों को लेना होगा ई-पास
जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं, उनको ई-पास लेना होगा। राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों , आईटी सेवाओं से जुड़े लोग, प्रिंट व अन्य मीडिया, बैंक कर्मचारी, पैटोल पंप का स्टाफ, निजी सुरक्षा एजेंसी से जुड़े कर्मचारी, यह सभी लोग ई-पास के जरिए ही आवागमन कर सकेंगे।