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बिहार की राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ इलाके के एक स्कूल के प्राचार्य को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। शिक्षक की गरिमा को कलंकित करने वाले इस दरिंदे नंबर बढ़ाने के नाम पर पांचवीं कक्षा की छात्रा से कई बार दुष्कर्म किया था। इस कृत्य में मददगार बने सहायक शिक्षक को भी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला सितंबर 2018 में सामने आया था। करीब ढाई साल में पीड़िता को इंसाफ मिला। पटना की कोर्ट ने न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य राज सिंघानिया उर्फ अरविंद कुमार ने 11 साल की पीड़ित छात्रा से एक महीने तक दुष्कर्म किया था। उसके साथ देने वाले सहायक शिक्षक अभिषेक को भी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। 12 फरवरी को दोनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सोमवार को उन्हें सजा सुनाई गई। सहायक शिक्षक अभिषेक दिव्यांग है।
रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध माना अदालत ने इसे अत्यंत घृणित और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए सजा सुनाई। दरिंदे अरविंद और सहयोगी अभिषेक ने पीड़िता का वीडियो भी बनाया था। वह छात्रा को धमकाता था कि किसी को बताया तो वह उसकी वीडियो वायरल कर देगा। पहली बार छात्रा को उसकी हैंडराइटिंग चेक करने के बहाने बुलाया था। इसके बाद अरविंद उसे प्राचार्य कक्ष के पास बने कमरे में ले गया और वहां दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने छात्रा को चाकू दिखाकर कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया।
डीएनए टेस्ट में हुई पुष्टि दोनों दोषी और पीड़िता का डीएनए टेस्ट भी किया गया था। आरोपियों के खिलाफ भादंवि की विभिन्न धाराओं व पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
गर्भवती हो गई थी युवती दुष्कर्म का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित नाबालिग गर्भवती हो गई। वह घर में उल्टियां करने लगी थी। इसके बाद मां ने पूछताछ की तो उसने पूरी बात बताई। उसे अभिभावक पहले डॉक्टर के पास ले गए। जांच में गर्भवती होने की पुष्टि होने पर फुलवारीशरीफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
बिहार की राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ इलाके के एक स्कूल के प्राचार्य को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। शिक्षक की गरिमा को कलंकित करने वाले इस दरिंदे नंबर बढ़ाने के नाम पर पांचवीं कक्षा की छात्रा से कई बार दुष्कर्म किया था। इस कृत्य में मददगार बने सहायक शिक्षक को भी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
यह मामला सितंबर 2018 में सामने आया था। करीब ढाई साल में पीड़िता को इंसाफ मिला। पटना की कोर्ट ने न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य राज सिंघानिया उर्फ अरविंद कुमार ने 11 साल की पीड़ित छात्रा से एक महीने तक दुष्कर्म किया था। उसके साथ देने वाले सहायक शिक्षक अभिषेक को भी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। 12 फरवरी को दोनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सोमवार को उन्हें सजा सुनाई गई। सहायक शिक्षक अभिषेक दिव्यांग है।
रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध माना
अदालत ने इसे अत्यंत घृणित और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए सजा सुनाई। दरिंदे अरविंद और सहयोगी अभिषेक ने पीड़िता का वीडियो भी बनाया था। वह छात्रा को धमकाता था कि किसी को बताया तो वह उसकी वीडियो वायरल कर देगा। पहली बार छात्रा को उसकी हैंडराइटिंग चेक करने के बहाने बुलाया था। इसके बाद अरविंद उसे प्राचार्य कक्ष के पास बने कमरे में ले गया और वहां दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने छात्रा को चाकू दिखाकर कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया।
डीएनए टेस्ट में हुई पुष्टि
दोनों दोषी और पीड़िता का डीएनए टेस्ट भी किया गया था। आरोपियों के खिलाफ भादंवि की विभिन्न धाराओं व पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
गर्भवती हो गई थी युवती
दुष्कर्म का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित नाबालिग गर्भवती हो गई। वह घर में उल्टियां करने लगी थी। इसके बाद मां ने पूछताछ की तो उसने पूरी बात बताई। उसे अभिभावक पहले डॉक्टर के पास ले गए। जांच में गर्भवती होने की पुष्टि होने पर फुलवारीशरीफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।