जून 30 से पहले संपाती कर भरने पर 5 प्रतिशत कि छूट : चित्तूर नगर कमिश्नर चल्ला ओबुलेस
चित्तूर:-
चित्तूर नगर निगम के कमिश्नर चल्ला ओबुलेस ने एक बयान में कहा कि होम टैक्स को वित्तीय वर्ष 2020-21 के भुगतान किए जाने पर 5 प्रतिशत तक का छूट (मूल रूप से छूट) दिया जाएगा। शहर निवासियों को 30 जून तक संपत्ति और पानी के करों का भुगतान करके रियायत का लाभ उठाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि शहर के निवासी, शहर के शासी निकाय के वार्ड मंत्रालयों, शहर सेवा ऐप, मी सेवा और नगर निगम कार्यालयों के माध्यम से अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान कर ने के लिए cdma.ap.gov.in के माध्यम से भुगतान कर सकते है.